उत्तराखंड –शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा एक में दाखिले की उम्र तय कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक अब कक्षा एक में प्रवेश के वक्त बच्चों की उम्र 6 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही यह भी निर्देश है की 6 वर्ष से कम उम्र में यदि स्कूल द्वारा बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिया जाता है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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शिक्षा विभाग द्वारा जारी – शासनादेश के माध्यम से कक्षा 01 में छात्रों के प्रवेश हेतु बच्चे द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो अर्थात 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो, सम्बन्धी व्यवस्थाएं प्रावधानित की गई है।अतः उक्त के आलोक में नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों का प्रवेश उक्त नियम के अनुसार ही करवाना सुनिश्चित करें। उक्त का अनुपालन न किये जाने पर सम्बधित की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सुसगंत धाराओं के अतंर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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