(मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर हुयी कार्यवाही, प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं मिले, बिना डाक्टर के पर्चे पर दवाई न देने की दी सख्त हिदायत)

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औषधि निरीक्षक पूजा जोशी ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी से प्राप्त आदेशों के क्रम में एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कफ सिरप प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुई आज मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया ।

निरीक्षण के दौरान बच्चों के 02 कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए । निरीक्षण के दौरान उक्त मेडिकल स्टोरों में प्रश्नगत औषधियां जैसे की 01-SYP. COLDRIF.02- SYP. RESPIFRESH -TR .03- SYP. RELIFE का स्टॉक कहीं भी उपलब्ध नहीं पाया गया ।इसी क्रम में जनपद अल्मोड़ा में मेडिकल स्टोर स्वामियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए।

साथ ही पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में भी इन दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सक की जांच, उचित खुराक, न्यूनतम अवधि तक उपयोग एवं सुरक्षित दवा संयोजन का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। औषधी निरीक्षक पूजा जोशी ने बताया की लैब से रिपोर्ट आने के पश्चात् यदि औषधिया मानकों अनुरूप नहीं पाई जाती है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमानुसार कार्रवाई अमल में लायी जाएगी । इसके अतिरिक्त मेडिकल स्टोर को निर्देश दिए गए कि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करे एवं योग्य चिकित्सक के पर्चे पर ही बच्चों की औषधिया वितरण करे। उक्त कार्यवाही जनपद में आगे भी जारी रहेगी।

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