जिला समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैकों के माध्य से वित्त पोषित करने हेतु रू0 1.00 से 10.00 लाख तक जनपद का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिसमें योजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश 60 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अल्पंसख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) हो, अभ्यर्थी की वार्षिक आय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में 250,000 से अधिक न हो, अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष तक हो, अभ्यर्थी जनपद अल्मोड़ा का स्थाई निवासी हो एवं अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी भी विभाग/बैंक का बकायेदार न हो।

उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जो उपरोक्त पात्रता पूर्ण करते हों अपना आवेदन पत्र में जाति, आय, निवास, उम्र तथा दो फोटो सहित दिनॉंक 30 जून, 2024 तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, विकास भवन, अल्मोड़ा कमरा न0 411 में जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

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