( सरकार ने की पहल,आई आर डी ए इस शर्त को समाप्त कर सकता है। )

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24 घंटे से कम समय के लिए अस्पतालों में भर्ती होने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां (Health Insuranece Companies) मेडिक्लेम (Mediclaim) के दावे को अब शायद खारिज नहीं कर पाएंगी. फिलहाल बीमा कंपनियां तभी मेडिक्लेम देती हैं जब मरीज अस्पताल में सर्जरी या इलाज के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए भर्ती होता है. इस नियम को बदले जाने के आसार हैं और इसे लेकर सरकार ने बीमा क्षेत्र के रेग्यूलेटर आईआरडीएआई (Insurance Regulatory and Development Authority of India) के साथ बातचीत शुरू कर दी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष (National Consumer Disputes Redressal Commission) अमरेश्वर प्रसप शाही ने हाल ही में मेडिक्लेम का लाभ लेने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने के नियम की समीक्षा पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि आज के बदलते दौर में मेडिकल ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुकी हैं कि कुछ ही घंटों में इलाज और सर्जरी को पूरा कर लिया जाता है. उन्होंने कहा कि 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाता है. उन्होंने कहा कि अब कई तरह के ट्रीटमेंट हैं जो 24 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया जाता है ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को इन बातों को ध्यान में रखना होगा.
उपभोक्ता मामलों के रोहित कुमार सिंह ने भी कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आईआरडीएआई (IRDAI) और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (Department Of Financial Services) के इसका हल निकालने को कहा जाएगा. हाल ही में पंजाब और केरल के जिला उपभोक्ता अदालतों ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ऐतिहासिक आदेश पारित किया है. पंजाब में फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी गलत तरीके से 24 घंटे से समय समय के लिए भर्ती होने की दलील देकर मेडिकल क्लेम खारिज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. यदि इस नियम को हटा दिया जाता है तो अनेक मेडिक्लेम पॉलिसी धारकों को बीमा लेने का फायदा मिलेगा।

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