।(शचि शर्मा सिनियर सिविल जज,)
वादकारियों व जनता से सुश्री शचि शर्मा,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा यह अपील की गयी है जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करना चाहते है वह अपना मामला लोक अदालत की तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक भी किसी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवदेन कर नियत करा सकते है।दिनांक 08 मार्च, 2025 को जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है जिसमें वादों का निस्तारण सुलह समझौतें के आधार पर कराया जा सकता है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल वही वाद नियत किये जाते है जिनका निस्तारण सुलह समझौतें के आधार पर विधि अनुसार किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि न्यायालय में कोर्ट फीस (न्याय शुल्क) जमा किया जा चुका है एवं वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जाता है, तो पक्षकार द्वारा जमा किया गया न्याय शुल्क पूर्ण रूप से वापस (रिफण्ड) किया जाता है।निम्न मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकता है-
1- फौजदारी शमनीय मामलें (जिसमें कानूनी रूप से राजीनामा हो सकें)
2- लेबर एवं नियोजन के विवाद
3- पैसे के लेनदेन के मामलें
4- विवाह से सम्बन्धित पति-पत्नी के विवाद (तलाक के मामलें को छोड़कर)
5- अन्य दीवानी मामलें जैसे किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि के मामलें
6- चैक बाउंस के मामलें
7- मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे के मामलें
8- बिजली/पानी के बिलों के मामलें (शमनीय)
9- भूमि अधिग्रहण के मामलें (जो जिला न्यायालय में लम्बित हों)
10- राजस्व के मामलें (जो जिला न्यायालय में लम्बित हों)
11- उपभोक्ता फोरम में लम्बित वाद
12- मोटर वाहन अधिनियम के अधीन शमनीय प्रकृति के ट्रैफिक चलान उपरोक्त के अलावा ऐसे मामलें भी निस्तारित किये जाएंगे जो अभी अदालत में आये ही नही, जैसे-
1- चैक बाउंस के विवाद
2- रूपयों के लेनदेन का विवाद
3- लेबर एवं नियोजन विवाद
4- बिजली, पानी, फोन के बिलों का विवाद
5- भरण-पोषण का विवाद
6- अन्य फौजदारी(शमनीय) एवं दीवानी विवाद
