(लोक अदालत में निस्तारित वादों को सुलह समझौता करा निस्तारण किया जाता है, दोनों पक्षकारों की जीत)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की सचिव सचिव जज सिनियर डिवीजन शचि शर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में दिनांक 10 मई 2025 को जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है जिसमे वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है।राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न मामलों का निस्तारण किया जा सकता है-

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आपराधिक समझौता योग्य अपराध, एनआई एक्ट धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले,श्रम विवाद मामले, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली और पानी के बिल मामले आदि (गैर-समझौता योग्य को छोड़कर),वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर),भूमि अधिग्रहण मामले, पेंशन मामलों सहित सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयों में लंबित), अन्य सिविल मामले (किराया सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट निष्पादन वाद),मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत समझौता योग्य यातायात चालान आदि। वादकारियों व जनता से अपील है कि वह आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाये।

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