,(जिला उपभोक्ता आयोग अल्मोडा़ ने तथ्य हीन शिकायत पेश करने पर ठोका एक हजार जुर्माना ) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोडा़ ने शिकायतकर्ता पर तथ्य हीन शिकायत पेश करने पर, शिकायतकर्ता पर एक हजार रुपया जुर्माना ठोक विपक्षी को न्याय दिलाया।

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अल्मोडा़ के एक शिकायत कर्ता महेन्द्र सिंह ने डाक विभाग के खिलाफ शिकायत की उसने स्पीड पोस्ट में ११रुपये के टिकट ज्यादा लगाये, जिसे पोस्ट आफिस ने वापस नहीं किया, शिकायतकर्ता को ११रु अधिक राशि, वाद व्यय तीस हजार दिलाया, जाय। पोस्ट आफिस ने कहा शिकायतकर्ता ने खुद ज्यादा टिकटलगाये पोस्ट आफिस नियमानुसार राशि वापस नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ता से गलत शिकायत पेश करने पर डाक घर को हर्जाना दिलाया जाय। आयोग के अध्यक्ष रमेश जायसवाल, विद्या बिष्ट, सुरेश काँडपाल ने शिकायतकर्ता की शिकायत को तथ्यहीन व गलत पाये जाने पर शिकायत खारिज कर, शिकायतकर्ता पर एक हजार दंड लगाया है, शिकायतकर्ता ने खुद पैरवी की डाक विभाग की तरफ शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल ने पैरवी की। आयोग के इस आदेश से तथ्यहीन व गलत शिकायत पेश करने वालों पर लगाम लगेगी

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