( गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड की रकम वसूलने और साख खराब करने पर अनुचित व्यवहार करने पर पचास हजार जुर्माना ठोंका, साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव, वाद व्यय के साठ हजार रुपए देने के आदेश दिए)
अल्मोड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट, व सुरेश कांडपाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला कर एच डी एफ सी बैंक पर अनुचित व्यवहार करने का दोषी ठहराया,जिसके लिए बैंक पर पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया जो उसे आयोग में जमा करना पड़ेगा। साथ शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट के लिए पचास हजार रुपए व वाद व्यय के दस हजार रुपए व देरी से रकम वापसी पर बारह प्रतिशत ब्याज देने के आदेश दिये है।
विक्रम सिंह पुत्र गोविंद सिंह ग्राम मल्ली रियूनी मजखाली रानीखेत ने एक शिकायत एच डी एफ सी बैंक रानीखेत व अन्य के खिलाफ आयोग में इस आशय से पेश की एच डी एफ सी बैंक शिकायतकर्ता के हम-नाम के द्वारा क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि 22,172 शिकायतकर्ता से जबरन बसूल ली तथा उसका सिविल क्रेडिट स्कोर खराब कर दिया, जिस कारण उसे कारोबार के लिए कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है , अतः उसे जबरन बसूल की गयी राशि दिलायी जाय, कारोबार हानि की क्षतिपूर्ति सात लाख, साख में कमी का मुआवजा पांच लाख, मानसिक तनाव की क्षतिपूर्ति तीन लाख व दिलाया जाय।
विपक्षी बैंक ने आयोग में कहा सही क्रेडिट कार्ड धारक का नाम पिता का नाम जन्म तिथि एक होने से शिकायतकर्ता के द्वारा विपक्षी बैंक में खाता खोलने पर उसके खाते से कम्प्यूटर की ग़लती से रकम ले ली गयी जांच पड़ताल के बाद उसे रकम वापस कर दी गयी बैंक ने जान बूझ कर सेवा में कमी नहीं की।
शिकायतकर्ता ने सिविल स्कोर ठीक करने में आवश्यक कागजात व सहयोग नहीं दिया जिस कारण देरी हुई है।आयोग ने विपक्षी बैंक की बचाव दलीलों को दर किनार कर उपरोक्त फैसला किया है साथ ही बैंक को आदेश दिया है शिकायतकर्ता का सिविल स्कोर ठीक करें।शिकायतकर्ता की तरफ से भगवत सिंह मेर एडवोकेट तथा विपक्षी गण की तरफ से संजय कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने पैरवी की।