ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार है – अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च 2024,नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024,नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा की तिथि 28 मार्च 2024नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024,मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024,मतगणना की तिथि 4 जून 2024,दिनांक 6 जून 2024 से पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 दिनांक 1 जनवरी 2024 की और अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशित फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर संपादित किया जाएगा तथा उक्त सामान्य निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा ।

आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा अनुमोदित निम्न दस्तावेजों से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी – आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय जी योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन अभिलेख, केंद्र/ राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसदों/ विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचानपत्र /udid कार्ड।

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