देहरादून- उत्तराखंड में चारधाम मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में रौल आदि सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने शनिवार को सभी जिला प्रभारियों को इसके निर्देश जारी किए।

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डीजीपी ने जारी निर्देश में कहा कि सरकार की ओर से चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी या अन्य सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका सभी मंदिरों के परिसरों में कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया की निगरानी के भी निर्देश दिए है।

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