( दंगों और अशांति फैलाने से हुयी सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई सम्बंधित से होगी, टिब्यूनल का गठन होगा, अध्यादेश राज्यपाल को भेजा जायेगा,पीएम आवास योजना में पचास हजार की बढ़ौतरी)
प्रदेश मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुये। वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन ही होंगे। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर।
दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली नुक़सान पहुंचाने वालों से की जाएगी । ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी ये अध्यादेश है इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा।एन आई टी,सुमड़ी को निशुल्क जमीन देने को मंजूरी। उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभर्थियों को अब डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा इससे पहले एक लाख लिया जाता था गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा, अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा।
अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए बनाई गई समिति ही उच्च और माध्यमिक मामलों को देखेंगी। फॅमिली कोर्ट में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर के एक एक पद 4 फॅमिली कोर्ट में बढ़ेंगे।