( एक वर्ष का साधारण कारावास,व दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, पीड़ित की तरफ़ से मनोज वृजवाल एडवोकेट ने की पैरवी)।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दयाराम ने परिवादी किशन सिंह की तर्फ से उनके अधिवक्ता मनोज वृजवाल ने एक परिवाद अभियुक्त रमेश सिंह के खिलाफ न्यायालय में चैक बाउंस के लिये पेश‌ किया। अभियुक्त की तर्फ से रोहित बिष्ट एडवोकेट ने‌बचाव हेतु पैरवी की। न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व दोनों पक्ष के अधिवक्ता की पैरवी व बहस सुनने के‌ बाद यह फैसला सुनाया। देखिए फैसला

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