( राष्ट्रनीति संगठन के मुखिया एडवोकेट उच्च न्यायालय विनोद तिवारी ने किया खुलासा)

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अल्मोड़ा जनपद मे जैंती पिपली मोटर मार्ग निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन सरोकारों से जूझते समाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट उच्च न्यायालय विनोद तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है।

अपने संगठन “राष्ट्र नीति” के तत्वाधान में श्री तिवारी ने जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को एक औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और संविदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायत2 में उल्लेख किया गया है कि जैंती पिपली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य एक बाहरी ठेकेदार द्वारा किया गया, जिसमें मिट्टी के ऊपर डामरीकरण कर सड़क बनाई गई, जो अब हाथ से उखड़ रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और आम जनता में रोष व्याप्त है।

तिवारी ने इस मामले को गंभीर आपराधिक कदाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए तत्काल जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (सार्वजनिक सेवक द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करना) और धारा 13 (आपराधिक कदाचार), साथ ही संविदा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज करने का आग्रह किया गया है। श्री तिवारी ने जोर देकर कहा कि इस तरह की लापरवाही से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, बल्कि जनता का प्रशासन पर से विश्वास भी उठ रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और दोषी ठेकेदारों व संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएँ। यह प्रकरण सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। **संपर्क:** विनोद चंद्र तिवारी, अधिवक्ता, नैनीताल हाई कोर्ट **संगठन:** राष्ट्र नीति

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