देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने खनन के क्षेत्र में नियमों को और सख्त बनाते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली जारी की है। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 ग के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन भंडारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2023” में संशोधन करते हुए इसे लागू किया गया है।
इस संशोधन नियमावली का नाम “उत्तराखंड खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण चतुर्थ संशोधन नियमावली 2024” रखा गया है। इस नयी नियमावली के तहत खनिजों का परिवहन कर रहे सभी वाहनों में जीपीएस प्रणाली का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई-रवन्ना पोर्टल से इंटीग्रेट करना भी जरूरी होगा। यदि कोई वाहन बिना वैध दस्तावेज के खनिजों का परिवहन करता पाया गया, तो वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।