प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस समारोह में पीआरडी जवानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। घोषणा के तहत जवानों को एक गर्म और एक सामान्य वर्दी दी जाएगी। 9400 जवानों को इसका लाभ मिलेगा। उनकी अधिवर्षता आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस समारोह में पीआरडी जवानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा, जवानों को दो साल में दो मुफ्त वर्दी मिलेंगी, उन्हें होमगार्ड स्वयं सेवकों की तरह हर महीने दो सौ रुपये धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा।
कहा, ब्लॉक कमांडर का मानदेय 600 से बढ़ाकर 1000 रुपये और हल्का सरदार का 300 से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा। आपदा डयूटी पर तैनात जवानों को हर महीने 50 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। इसके अलावा प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली वर्दी की दर को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के निदेशालय में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा, पीआरडी स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा और समर्पण भाव से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहयोग कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्य, आपदा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था में उनकी ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सरकार ने उनके हित में कई कदम उठाए हैं।
कहा, मृतक आश्रितों के पंजीकरण का शासनादेश किया गया है। अब तक 116 मृतक आश्रितों को पंजीकृत किया गया है, इनमें से 70 मृतकों के आश्रितों को रोजगार दिया गया है, जिसमें 25 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधित नियमावली जारी की गई है। जिसके तहत आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि कर सांप्रदायिक दंगों के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु पर देय राशि को दो लाख किया गया है।कहा, अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु की दशा में देय 75 हजार रुपये को बढ़ाकर डेढ़ लाख, सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में देय 50 हजार को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के दौरान भी पीआरडी स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा, सरकार ने पीआरडी जवानों के हित में कई अहम निर्णाय लिए हैं। जवानों को एक गर्म और एक सामान्य वर्दी दी जाएगी। 9400 जवानों को इसका लाभ मिलेगा। उनकी अधिवर्षता आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है।