जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया है कि जनपद अन्तर्गत कतिपय स्थानीय काश्तकारों के द्वारा फसलों की पराली/अवशेष, झाड – झंकार आदि को अपने खेत में आग लगाकर नष्ट किए जाने के दौरान तेज हवा आदि कारणों से निकटकती क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं घटित हो रही है, जिससे वन सम्पदा को क्षति पहुंचने के साथ ही पर्यावरण प्रदुषित होने की स्थिति में आम जनमानस को स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि उक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त ग्राम सभाओं/वन पंचायत सरपंचों को वनाग्नि काल समाप्त होने तक अलाव या पराली न जलाये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा की उक्त आख्या एवं जनपद में उपस्थित वर्तमान वनाग्नि की घटनाओं के परिदृश्य को देखते हुए वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित किये जाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनपद में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत मतगणना पूर्ण होने तक धारा 144 लागू है।

वर्तमान में जनपद अन्तर्गत वनाग्नि की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई किया जाना नितान्त आवश्यक प्रतीत होने के दृष्टिगत दिनांक 16.04.2024 के आदेश द्वारा लागू धारा 144 को प्रभावित किये बिना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित निषेधाज्ञायें जारी की गई हैं – * जनपद अन्तर्गत फसलों की पराली/अवशेष, झाड – झंकार आदि को खेतों में आग लगाकर नष्ट किए जाने की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।*.

जनपद के वन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति (वन विभाग को छोडकर) द्वारा किसी भी प्रयोजन हेतु आग जलाने / लगाने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग के स्तर से सतर्क निगरानी सुनिश्चित की जाय तथा उल्लंघन के प्रकरणों पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध संगत अधिनियमों की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाए जाने के लिए निर्देशित किया।

यह आदेश जनपद अल्मोडा की सीमान्तर्गत आदेश जारी होने की तिथि से आगामी एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये। इस आदेश की प्रति जिला कार्यालय, वहसील मुख्यालयों, विकास खण्ड मुख्यालयों, थानों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के सूचना पटों पर चस्पा किए जा ए के लिए संबंधितों को निर्देशित किया तथा समस्त धानाध्यक्षों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों अथवा डुगडुगी पिटवाकर इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करवाया जाने हेतु निर्देशित किया।

. यदि कोई व्यक्ति इस आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो उसका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।उन्होंने बताया कि चूंकि यह मामला विशेष परिस्थितियों का है, और इतना समय नहीं है कि सभी सम्बन्धित पर इसकी तामीली करके उनका पक्ष सुना जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

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