( वरिष्ठ अधिवक्ता डी के जोशी की मेहनत रंग लायी)

Advertisement

विशेष सत्र न्यायाधीश अलमोडा़ श्री श्रीकांत पांडेय की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के आरोपी गोपाल सिंह को दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी के जोशी ने पैरवी की है।

घटनाक्रम के अनुसार दीपा देवी की तहरीर पर अभियुक्त गोपाल सिंह के विरुद्ध गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, जाति सूचक शब्द प्रयोग करने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।

मामला विचारण हुआ। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोप-पत्र के आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया। अभियुक्त की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी के जोशी ने पैरवी की । देखिए फैसला

Advertisement
Ad Ad Ad
Advertisement
Advertisement
Advertisement