उप जिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा जयवर्धन शर्मा ने बताया कि बहुउद्देशीय वित्त निगम के बकायेदार सुश्री मुक्ति दत्ता सचिव महिला जनजागृति समिति स्नो व्यू स्टेट ग्राम कसारदेवी रोड अल्मोड़ा के विरूद्व जारी वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि 96,45,423.00 (छियानब्बे लाख पैतालीस हजार चार सौ तेईस) एवं अन्य अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम ग्राम बिन्सर के ज0वि0ख0खा0 सं0 01 में 0ण्358 है0 (सत्रह नाली पन्द्रह मुटठी) तथा ग्राम माट के ज0वि0ख0खा0 संख्या 128 मध्ये 0.005 है0 (चार मुटठी) भूमि को ज0वि0आकार पत्र 73 व 73 घ जारी कर दिनॉंक 10 जून, 2020 को कुर्की की स्वीकृति की गयी है। उन्होंने बताया कि अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिये 1950 ई0 के उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 284 (या धारा 286) के अधीन अवशेष रू0 36,61,756.00 (छत्तीस लाख इकसठ हजार सात सौ छप्पन) एवं अन्य की अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम ग्राम बिन्सर के ज0वि0ख0खा0 संख्या 01 के पैमाइश खत नम्बर 81 रकवा 0.070 है0, पैमाइश खेत नम्बर 82 रकवा 0.053 है0 कुल रकवा 0.123 है0 (6 नाली दो मुटठी) भूमि स्थित है उक्त भूमि कुर्क की गयी है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्पत्ति की नीलामी हेतु दिनॉंक 17 फरवरी, 2024 की तिथि नियत की गयी थी।
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प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, दिल्ली में योजित याचिका सं0 में पारित आदेश O.M.P.(1)(COMM)307/2023 दिनॉंक 04 अक्टूबर, 2023 में यथास्थिति बनाये जाने के आदेशअनुपालन में अबदिनॉंक 17 फरवरी, 2024 को प्रस्तावित नीलामी की कार्यवाही को निरस्त कर, यथा स्थिति बनायी जा रही है।