अल्मोड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट, सुरेश कांडपाल की बैंच ने अलमोडा़ निवासी गिरीश चंद्र पंत को उसके इलाज में हुवे व्यय की वास्तविक राशि रुपए 3,96,045 दिलाये जाने के आदेश पारित किये ।

शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष अपने हैल्थ बीमा मध्ये हुये इलाज में व्यय राशि व मानसिक उत्पीडन पचास हजार, व वाद व्यय दिलाये जाने हेतु युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अलमोडा़, व हैल्थ इंश्योरेंस टी पी ए , व सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध शिकायत पेश‌ की थी।

आयोग ने हैल्थ इंश्योरेंस टी पी ए, व सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दोष मुक्त पाया , तथा बीमा कम्पनी के विरुद्ध आदेश दिये। शिकायतकर्ता की तरफ से एडवोकेट भगवती प्रसाद पंत, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एडवोकेट जीवन गुप्ता ने तथा बीमा कम्पनी की तरफ से एडवोकेट प्रभात चौधरी ने पैरवी की।

Advertisement