जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोडा़ ने ओरियंटल ऐश्योसैंस कम्पनी अल्मोडा़ को शिकायतकर्ता कुंती परिहार समूल होटल अल्मोडा़ की शिकायत स्वीकार कर बीमा राशि61,440शिकायत पेश करने की तिथि 30/04/2019से वास्तविक भुगतान की तिथि तक आठप्रतिशत ब्याज सहित, अदा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शिकायतकर्ता को हुयी मानसिक वेदना के लिए दस हजार रुपए व वाद व्यय के लिए पाँच हजार रुपए देने के आदेश पारित किये है।
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शिकायतकर्ता की तरफ से गजेंद्र मेहता एडवोकेट ने तथा विपक्षी कम्पनी की तर्फ से मनोज पंत एडवोकेट ने पैरवी की।
उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल सदस्य विद्या बिष्ट व सुरेश चंद्र कांडपाल ने उक्त आदेश पारित किया। देखिए फैसला
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