( आर टी ओ आफिस से जारी हुआ फरमान )
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उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि वाहनों में चालक/परिचालकों द्वारा बिना वर्दी, बिना आईकार्ड के वाहनों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही वाहनों में वाहन स्वामी / चालक का मोबाईल नम्बर भी अंकित नही है, जिससे कि आपात स्थिति में सम्पर्क किया जा सके।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अपने यूनियन के अन्तर्गत संचालित वाहनों के चालक / परिचालकों को निर्धारित वर्दी पहनने, आईकार्ड लगाने एवं वाहन में वाहन स्वामी / चालक का मोबाईल नम्बर अंकित करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्त का उल्लंघन करने पर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।
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