(भास्कर जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व महा अधिवक्ता वि. बी. स नेगी, अधिवक्ता ममता बिष्ट और अधिवक्ता सिद्धार्थ जोशी जी ने याचिका फाइल की और बहस की) | )
भास्कर जोशी से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व महा अधिवक्ता विजय बहादुर नेगी जी ने बहस में कोर्ट को बताया कि नामांकन अवैध के ऑर्डर गलत है और विधि के सविधानो के विपरीत है और सिर्फ प्रत्याशी को बाहर करने के लिए किया गया है |
उभय पक्ष को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है की जब तक रिट याचिका का फैसला नहीं आ जाता तब तक अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम घोषित नही किए जाएंगे |
सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया
[कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सवाल विचार करने लायक है की क्या नामांकन के बाद और जांच प्रक्रिया के बाद प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है

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