(एसएसपी अल्मोड़ा कार्यशाला में स्वयं उपस्थित रहकर प्रशिक्षणार्थी अधिकारी/कर्मचारियों को कानूनों के गहन अध्ययन के लिए कर रहे हैं प्रेरित)

पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेशानुसार, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नये आपराधिक कानूनों को 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में क्रियान्वित किये जाने से पूर्व जनपद के अधिकारी/कर्मचारी गणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

देवेन्द्र पींचा एसएसपी अल्मोड़ा* द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला में स्वयं मौजूद रहकर प्रशिक्षणार्थी अधिकारी/कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) जिनमें कुछ नये कानूनों व प्रावधानों को जोड़ा गया है तथा कुछ कानूनों में संशोधन किया गया है,सभी का भली-भांति अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे जुलाई में नये कानून क्रियान्वित होने पर कानूनों को समझने व व्यवहारिकता में लाने में आसानी हो।

प्रशिक्षण कार्यशाला के द्वितीय चरण में प्रशिक्षक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अल्मोड़ा श्री बिन्देश्वरी प्रसाद टम्टा, उ0नि0 श्री ज्योति कुमार आरटीसी 46 वी वाहिनी, उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह आरटीसी 31 वी वाहिनी, उ0नि0 श्री मनमोहन सिंह आरटीसी 46 वी वाहिनी, उ0नि0 श्री संजय गौड़ एटीसी हरिद्वार द्वारा उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को भारत के नये कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही हैं।

दिनांक 30.04.2024 से दिनांक 14.05.2024 तक 05-05 दिवस के कुल तीन चरणों में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी /निरीक्षक/उपनिरीक्षक/अपर उपनिरीक्षक/हेड माहरिर्र/ मालखाना मोहरिर्र पुलिस कार्मिकों को नये कानूनो के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस दौरान सीओ अल्मोड़ा श्री विमल प्रसाद सहित अल्मोड़ा पुलिस के प्रशिक्षणार्थी निरीक्षक/उपनिरीक्षक/अपर उपनिरीक्षक/हेड माहरिर्र/ मालखाना मोहरिर्र मौजूद रहे।

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