(29 लाख की गांजा तस्करी में लिप्त 03 तस्करों पर थाना देघाट में गैगस्टर एक्ट में हुआ मुकदमा)
देवेन्द्र पींचा,एसएसपी अल्मोड़ा* के निर्देशन में थानाध्यक्ष देघाट श्री दिनेश नाथ महंत द्वारा 3 नशा तस्करों के विरुद्ध दिनांक 29/03/2025 को थाना देघाट में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
खुलासा इस प्रकार है दि०11.02.2025 को देघाट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों सुन्दर सिंह व खीम सिंह के कब्जे से वाहन संख्या- UK01-CA-0427 पिकप वाहन संख्या UK20-1017 बलेनो कार से कुल 116.358 kg अवैध गांजा बरामद किया गया था। जिस पर थाना देघाट में FIR NO-06/2025 धारा- 8/20/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया था।
गांजा बरामदगी में अभियुक्त कुलदीप भी प्रकाश में आया, जिसे दिनांक 22.02.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है।
तीनों तस्कर मिलकर थाना देघाट क्षेत्र व अन्य जनपदों में एक गैंग बनाकर अवैध गांजे की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे हैं।
कुलदीप सिंह गैंग लीडर के रुप में कार्य कर रहा है। कुलदीप सिंह के विरुद्ध NDPS Act के अलावा 04 आबकारी अधिनियम में मुकदमे दर्ज है।
दिनांक 29/03/2025 को तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना देघाट में FIR No-08/2025 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
एसएसपी अल्मोड़ाके निर्देशन में गैग लीडर कुलदीप सिंह मनराल की हिस्ट्रीशीट भी तैयार की गई है, जिसकी भविष्य में लगातार निगरानी की जायेगीतीनों तस्करों की सम्पत्ति जांच की जा रही है,नशे से अर्जित संपत्ति पाई जाने पर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
अभियुक्तों का विवरण-
1-सुन्दर सिंह उम्र 29 वर्ष पुत्र प्रेम सिंह निवासी नीबूगैर ,कमान थाना देघाट जनपद अल्मोडा
2-खीम सिंह उम्र 25 वर्ष पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम नहलगैर थाना देघाट
3- कुलदीप सिंह उम्र- 32 वर्ष पुत्र जगत सिंह मनराल निवासी सिमलग्वैना थाना देघाट अल्मोडा


