(*होटल-रेस्टोरेंट में गंदगी, कालातीत खाद्य सामग्री और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण के मामलों में कार्रवाई।)
सचिव मुख्यमंत्री,आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल दीपक रावत द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी विवके राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण/न्यायालय में तेजी से सुनवाई के बाद 10 वादों में संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दर्ज वादों की सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने जनपद के 10 होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों और दूध विक्रेताओं पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि रोहित सेठी पार्टनर/डायरेक्टर नोमिनी बोहराकोट, मल्ला रामगढ द्वारा प्रतिष्ठान के किचन में काफी गन्दगी पाई गई, फ्रिज में शाकाहारी व मांसाहारी खाद्य सामाग्री को पृथक-पृथक न रखकर एक साथ मिलाकर रखा गया था तथा मानव उपभोग हेतु भोजन तैयार करने में कालातीत, मसाले, सॉस सूजी आदि का प्रयोग किये जाने पर कुल अर्थदण्ड 50 हजार का लगाया गया। इसी प्रकार शुभम पुत्र दीप चन्द्र भगम मकान न0 36 कलक्वीरा भवाली मै0 चूल्हा द किचन, मल्ला निगलाट, श्री कैंचीधाम में प्रतिष्ठान के किचन में कालातीत खाद्य सामग्री कैच राजमा व्हाईट पेपर पनीर मसाला, छोला मसाला, आदि का प्रयोग कर उपभोक्ताओं हेतु भोजन तैयार किया जा रहा था। जिस पर कुल अर्थदण्ड 25 हजार, नीरज जीना पुत्र कुन्दन सिंह जीना निवासी जललियागांजा ऑवलाकोट पो0 ओ0 कोटाबाग द्वारा अधोमानक दूध (गॉय एवं भैंस) विक्रय करने पर 25 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया। इस प्रकार आकाश गुप्ता पुत्र हरीशंकर गुप्ता मै0 द नाईन्स होटल एण्ड रेस्टोोंट लामाचौड, खास हल्द्वानी द्वारा प्रतिष्ठान के किचन में कालातीत खाद्य सामग्री आनन्दा ब्राण्ड फैमिली मिल्क, लैजेट ब्राण्ड पाइनएप्पल फ्लोर तथा कैच ब्राण्ड जलजीरा का प्रयोग कर उपभोक्ताओं हेतु भोजन तैयार कर किया जा रहा था जिस पर कुल अर्थदण्ड 20 हजार, राजन गुलाटी प्रो0 मै0 गुलाटी गिफ्ट हासउ , शॉप न0 86 बड़ा बाजार, मल्लीताल नैनीताल द्वारा विभाग को मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देकर खाद्य कारोबार करना तथा प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु खाद्य सामग्री गोल्डी अचार ब्रिटानिया टोस्टिया, क्रेमिका डाइजेसिअव बिस्कुटएमटीआर खमन ढोकला रखने पर कुल अर्थदण्ड 20 हजार, संतोष कुमार प्रो0 पुत्र भुवन चन्द्र आर्या मै0 रॉकन कैफे लमजाला, जंतवालगॉव, दोगडा द्वारा अवस्च्छकारी परिस्थितियों में कालीतीत खाद्य सामग्री कैच राजमा मसाला, जोन ब्लड ऑरेज, जोन पीच सिरप, जोन हेजलनट आदि खाद्य निर्माण कर विक्रय करने पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, प्रकाश चन्द्र आर्या पुत्र प्रताप राम मै0 कुमाऊॅ झटका चिकन शॉप निकट प्रेम टॉकीज, रोडवेज रोड ठण्डी सड़क हल्द्वानी द्वारा अस्वच्छकारी परिस्थितयों चिकन एवं मटन विक्रय करने व प्रतिष्ठान में अत्याधिक गंदगी पाई जाने पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, पंकज कुमार टंडन प्रो0 शिवा रेस्टोरेंट,33-34 बड़ा बाजार मल्लीताल नैनीताल द्वारा अवस्च्छकारी परिस्थितयों में खाद्य निर्माण एवं विक्रय करने पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार, साबिर पुत्र गुलाम ररूल निवासी ग्राम चौसला पो0 चौसला हल्द्वानी द्वारा अधोमानक गाय का दूध का संग्रहण एवं विक्रय करने पर कुल अर्थदण्ड 15 हजार तथा जीवन सिंह पुत्र हयात सिंह मै0 आर0 जे0 बेकर्स, छड़ायल चौराहा हल्द्वानी (बेकरी) द्वारा अवस्च्छकारी परिस्थितियों में खाद्य निर्माण एवं विक्रय करने पर कुल अर्थदण्ड 10 हजार का लगाया गया।