लाटरी प्रणाली से मिलेगी चालिस लोगों अस्थाई रूप से आतिशबाजी व पटाखों बेचने की अनुमति।

(*प्रशासन ने तय किये दीपावली पर्व पर आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित, बिना अनुमति अन्य स्थानों पर बिक्री एवं भण्डारण प्रतिबंधित।
** पांच नवम्बर से नौ नवम्बर तक होगी बिक्री।
*** चार नवंबर को आवंटित होगी अनुमति)

आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत करते हुए जिला प्रशासन अल्मोड़ा ने तैयारी तेज कर दी है।
अल्मोड़ा जनपद के नगर क्षेत्र एवं नगर से लगे आबादी वाले च क्षेत्रों में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित कर दिए गए हैं। बैठक में शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी की बिक्री के लिए एडम्स बालिका इंटर कॉलेज के खेल मैदान तथा एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सिमकनी मैदान को निर्धारित किया गया है। दिनांक 05 नवम्बर 2026 से 09 नवम्बर 2026 तक पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन द्वारा बताया गया,पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारी एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, आधार कार्ड, नोटरीकृत शपथ पत्र, निर्धारित लेखाशीर्षक 0070601030100 में जमा धनराशि की प्रति तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो सहित कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा में आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विस्फोटक अधिनियम, 2008 के नियम 84 में वर्णित मानकों के अनुसार कुल 40 अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। एडम्स खेल मैदान में शेष अनुज्ञप्तिधारकों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से दिनांक 04 नवम्बर 2026 को अपराह्न 02ः00 बजे नगर निगम के सभागार कक्ष में सहायक नगर आयुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा।
प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्र एवं नगर से लगे आबादी वाले क्षेत्रों में निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान अथवा परिसर में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री, भण्डारण तथा प्रदर्शनी आदि न होने देना सुनिश्चित करेंगे।

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