
( लिपिकीय गलती को सुधार लिया गया, कोई बजट स्वीकृत नहीं , जिला प्रशासन अलमोडा़। जिला प्रशासन ने गलती स्वीकारी तो ठीक है, पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। भूपेंद्र भोज जिलाध्यक्ष कांग्रेस अलमोडा़)
जिला सूचना अधिकारी अलमोडा़ ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है :-किविभिन्न मीडिया के माध्यमों से यह सूचना प्रसारित करवाई जा रही है जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आपदा मद से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अल्मोड़ा की सुरक्षा दीवार हेतु 5.96 लाख रूपये स्वीकृत किये है तथा नियमों के विरूद्ध सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है।
इस सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने अवगत कराया है कि यह सूचना/खबर भ्रामक तरीके से प्रकाशित करवाई जा रही है। दिनांक 20 मार्च 2025 को जारी आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश धार की तुनी से बियरशिवा स्कूल को जाने वाले मार्ग में घरों के पास सुरक्षा एवं प्रतिरोधक दिवार का प्राक्लन के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की सुरक्षा दिवार का प्राक्लन अंकित हुआ था।
जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल संशोधन करते हुये 15 मिनट के भीतर संशोधित आदेश जारी कर विभागों को प्रेषित कर दिया गया था। जिसकी पुष्टि कार्यालय में धारित अभिलेखों से की जा सकती है।जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडेय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया गया है।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हेतु किसी भी प्रकार की धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। इसके विपरित विगत माह स्थानीय जनप्रतिधियों एवं जिला अधिकारी द्वारा बियरशिवा स्कुल के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया था तथा बियरशिवा स्कूल को जाने वाले मार्ग में घरो के पास सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवार बनाये जाने की लोगो द्वारा मांग उठायी गयी थी जिसके क्रम में सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया था कि उक्त कार्य का प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा के प्रस्ताव के क्रम में गठित समिति द्वारा 5.96 लाख की धनराशि आमजन की मांग के अनुरूप उक्त कार्य हेतु नियमानुसार स्वीकृत की गयी थी। आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के मानकानुसार ही कार्य किया जा रहा है, आपदा मानको के विपरीत किसी भी विभाग को क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुननिर्माण हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।
जिला अधिकारी ने इस सम्बन्ध में समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिये गये कि भविष्य में केवल जनहित के प्रस्तावो को ही जिला मूल्याकंन समिति के सम्मुख रखा जायें। लिपिकीय त्रुटि के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त प्रकरण में जिस कार्मिक की लापरवाही सामने आएगी उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि बिना स्पष्ट जानकारी के ऐसे कूटरचित एवं भ्रामक सूचनायें समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित करवाया जाना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है।
यदि भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबुझकर आपदा प्रबन्धन विभाग की छवि को धूमिल किये जाने के उद्देश्य से कुटरचित एवं भ्रामक सूचनाये प्रकाशित करवाई जाती है तो सम्बन्धित्त व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति की होगी। ऐसे कृत्य में शमिल व्यक्ति को उक्त अधिनियम के तहत दो वर्ष का कारावास का प्रावधान है।
जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा।वहीं इस प्रकरण पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भुपेंद्र भोज “गुड्डू”ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बयान जारी किया है, “जिला प्रशासन अलमोडा़ ने अपनी ग़लती स्वीकार कर स्थिति साफ कर दी, पर दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जानी जरूरी है।


