उत्तराखंड में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-छात्राओं को अब छह साल का होने के बाद ही कक्षा एक में एडमिशन दिया जाएगा।
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कैबिनेट का फैसला कैबिनेट के यह फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई शिक्षा नीति के 2020 के तहत अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास किया है।
बताया कि आरटीई के तहत अब तक पांच साल के छात्र-छात्राओं को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में एडमिशन मिलता रहा है, लेकिन अब छह साल की आयु पूरी होने पर एडमिशन मिलेगा।
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