नैनीताल: झीलों की नगरी नैनीताल में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 अगस्त 2026 से प्रसिद्ध माल रोड क्षेत्र में वाहनों का हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा।


इस संबंध में आम नागरिकों, आगंतुकों और पर्यटकों से सहयोग की अपील करते हुए कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटकों व स्थानीय लोगों को पैदल घूमने में काफी असुविधा होती है। स्थानीय निवासी इस व्यवस्था से भली-भांति परिचित हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं।

वहीं, बाहर से आने वाले पर्यटकों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए दूर-दूर तक होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं।


कुमाऊं आयुक्त ने वाहन चालकों से विशेष अनुरोध किया है कि वे माल रोड में प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि हॉर्न का प्रयोग न हो, ताकि पैदल यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। आदेश का उल्लंघन करने पर ₹1000 का जुर्माना तय किया गया है। शुरुआती दिनों में प्रशासन का मुख्य ध्यान जागरूकता फैलाने पर रहेगा, लेकिन लगातार उल्लंघन पाए जाने पर सख्त पेनल्टी लगाई जाएगी।

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