(उपभोक्ता मंत्रालय,भारत सरकार ने बीमा नियामक आयोग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी देने हेतु हस्तक्षेप किया)।
अब बीमा एजेंट गलत जानकारी , या धोखे में रख बीमा नहीं बेच पाएंगे। उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार ने देश के विभिन्न उपभोक्ता अदालत में पाया कि बीमा एजेंट ग्राहक को ग़लत जानकारी दे, या धोखे में रख बीमा कर लेते हैं, जब जानकारी होती है तो परेशान हो बीमा दावा राशि न मिलने पर उपभोक्ता अदालत की शरण में आते हैं, तब मालूम चलता है की एजेंट ने गलत जानकारी दे या धोखे में रख बीमा दिया। ऐसे मामलों में संज्ञान ले उपभोक्ता मंत्रालय भारत ने हस्तक्षेप कर बीमा नियामक आयोग आई आर डी ए से अनुरोध किया है , नियमावली में यह, प्राविधान किया जाय, एजेंट व बीमा लेने वाले की बीमा फार्म भरते समय वार्ता की आडियो या विडियो रिकॉर्डिंग ली जाय, तथा उसे प्रस्ताव पत्र का भाग बनाया जाय।ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उम्मीद है कि उपभोक्ता मंत्रालय की पहल पर आईआरडीए आवश्यक नियम बना सकता है।