पिथौरागढ़। अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ डॉ एस0के0 बरनवाल ने बताया हैं कि दिनांक 02.03.2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा मै0 अन्नपूर्णा मिस्ठान भंडार,निकट लीड बैंक, पिथौरागढ़ के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया,जिसमे खुला मावा,मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर चालान की कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ में दिनांक 22.09.2023 को वाद दर्ज किया गया, जिसमे मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा सुनवाई करते हुए प्रतिष्ठान स्वामी दिनेश चंद्र जोशी पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम_ 2006 की धारा के अंतर्गत दोषी पाते हुए अधिनियम की धारा _ 51 के तहत रुपए 60,000.00 के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार सिनेमा लाईन पिथौरागढ़ में स्थित मै0 झटका मीट सेंटर में प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा सभी मानक पूर्ण न किए जाने, समुचित साफ सफाई की व्यवस्था न पाए जाने पर दिनांक 20.02.2023 को प्रतिष्ठान स्वामी का चालान करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट में दिनांक 28.03.2023 को वाद दर्ज किया गया, जिसमे मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा सुनवाई करते हुए मीट व्यवसाई को रुपए 40,000.00 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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इसके अलावा अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आगामी माह में दीपावली के त्यौहार पर सभी खाद्य कारोबार कर्ता मुख्यत: मावा,मिष्ठान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करते हुए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाय तथा को मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते है, उन पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रविधानो के अनुरूप कड़ी कार्यवाही की जाय, इसके साथ ही जनपद में स्थित सभी मीट व्यवसाईयो से अपेक्षा की गई की वह नियमानुसार लाइसेंस बनवाले तथा अपने प्रतिष्ठानों में नियमानुसार सभी मानकों पूर्ण कर ले।

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