( शिकायतकर्ता को एक जनवरी सन् दो हजार बीस से भुगतान तिथि तक, आठ प्रतिशत ब्याज, दस हजार रुपए मानसिक उत्पीडन तथा वाद व्यय के पांच हजार रुपए देने होंगे)
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अलमोडा़ की पीठ ने ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी पर अनुचित व्यवहार व्यवसाय का दोषी पाये जाने पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है। यह राशि आयोग में जमा करनी होगी।
आयोग की पीठ के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट, व सुरेश कांडपाल की संयुक्त अदालत ने अलमोडा़ निवासी नूर सिद्दीकी के द्वारा ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध इलाज के बीमा राशि, 19,842 रूपया, व वाद व्यय, मानसिक उत्पीडन दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत शिकायत पर सुनवाई कर आदेश पारित कर इलाज के बीमा राशि 19,842 रूपये तथा दिनांक 1/1/2020 से भुगतान तिथि तक आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, मानसिक वेदना के दस हजार रूपए, वाद व्यय के पांच हजार रुपए शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि विपक्षी ने 45 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया तो अधिनियम के प्राविधानों के तहत जुर्माना व सजा की कार्यवाही की जा सकती है। शिकायतकर्ता की तरफ से एडवोकेट गोविंद लाल वर्मा ने तथा विपक्षी बीमा कम्पनी की तरफ से एडवोकेट मनोज पंत ने पैरवी की।