तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में एक बिस्किट कंपनी को ग्राहक को एक लाख रुपये देने पड़े हैं, क्योंकि उसके बिस्किट के पैकेट में एक बिस्किट कम था.

जिला उपभोक्ता फोरम ने आईटीसी लिमिटेड फूड डिवीजन को कथित अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और जुर्माना भरने का आदेश दिया.

एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि सनफीस्ट मैरी लाइट के पैकेट में रैपर पर बताई गई बिस्किट की संख्या से एक बिस्किट कम था. पैकेट में 16 बिस्किट होने की बात कही गई थी, मगर पैकट के भीतर सिर्फ 15 ही बिस्किट थे.

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