आज 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो गयी है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में कावड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई।ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसलामीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था‌। साथ ही इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पुलिस के निर्देशों पर रोक लगा दी है।

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26 को होगी अगली सुनवाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा कि शाकाहारी या फिर मांसाहारी है। और यह बताना होगा कि कैसे प्रकार का खाना बेच रहे हैं। इसके अलावा दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिसमें कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने-पाने के सभी दुकानों के मालिक को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ-साफ लिखने का आदेश दिया गया था‌। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है‌। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

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