हल्द्वानी। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक तीन दिन की हड़ताल पर चले गए। इससे पहले ही दिन ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित हो गया। न तो बाहर से सामान आया और न ही पहाड़ को सामान भेजा गया। इधर, रोडवेज बस चालकों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया जिससे बसों के भी चक्के जाम रहे और यात्रियों व पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ ने भी हड़ताल का एलान कर दिया। चालक और परिचालकों ने वाहन खड़े कर दिए। टीपी नगर गेट पर सोमवार दोपहर को ट्रक चालकों और परिचालकों ने केंद्र सरकार से इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की जमकर नारेबाजी की। कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में दुर्घटना को लेकर जो कानून बनाया गया है, वह कठोर और एकतरफा है जिसमें चालक को 10 साल की सजा और सात लाख जुर्माने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में ट्रक चालकों में भय है। वे नौकरी छोड़कर जाने में विवश हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने के साथ आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में अध्यक्ष राकेश जोशी, महासचिव उमेश पांडे, पंडित दया किशन शर्मा, व्यापार मंडल कुमाऊं प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा, ललित रौतेला, गिरीश मलकानी, रोहित रौतेला, नवीन मलकानी, बृजेश तिवारी, राजेश न्योलिया समेत काफी संख्या में चालक और परिचालक मौजूद रहे।

हल्द्वानी। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के अनुसार पहले ही दिन एक करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। अगर हड़ताल दो दिन और चली तो न सिर्फ कारोबार प्रभावित होगा, बल्कि महंगाई भी बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टर चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि हर रोज पहाड़ और मैदान के लिए 40 ट्रक जाते हैं। इस लिहाज से पहले ही दिन एक करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है।

ट्रांसपोर्ट नगर में एक करोड़ का कारोबार प्रभावित

ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ट्रांसपोर्ट कारोबार पर बड़ा असर होगा, जिसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी।

वहीं, महामंत्री प्रदीप सब्बरवाल ने बताया कि ट्रक चालकों ने ट्रक खड़े कर दिए हैं। समाधान नहीं होने की दशा में दोबारा चालकों को खोजना मुश्किल हो जाएगा और नुकसान वाहन स्वामी को झेलना पड़ेगा।ट्रक चालक बोले, अब दूसरा काम पकड़ेंगे- मुरादाबाद के लिए आटा और मैदा लेकर जाने वाले ट्रक चालक रिजवान खान ने बताया कि हिट एंड रन के नए नियम ने संकट पैदा कर दिया है। चार दिन से वाहन नहीं चला रहा हूं। अब गाड़ी चलाने में डर लग रहा है।

शाहबाद समेत यूपी के कुछ जिलों में लकड़ी और अन्य सामग्री लेकर जाने वाले मो. अनवर ने बताया कि इस कानून के आने से वाहन चलाना सुरक्षित नहीं रह गया है। मुकदमे का डर अलग, स्वयं की जान को भी खतरा है। ऐसे में दूसरा काम पकड़ना ज्यादा अच्छा है।

नैनीताल। बस चालक सोमवार को हड़ताल पर रहे। इस दौरान यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं टैक्सी चालकों ने मनमाना किराया वसूला। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने देर शाम टैक्सी स्टैंड तल्लीताल में खड़े होकर निर्धारित किराये पर ही यात्रियों को हल्द्वानी रवाना कराया।नए साल का जश्न मनाने कई सैलानी बसों व टैक्सियों से आए थे।

उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें नहीं चलने पर टैक्सी चालकों ने दो से तीन गुना अधिक किराये पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया।

कालाढूंगी में भी ट्रक चालकों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। उन्होंने पुराना कानून ही लागू करने की मांग उठाई। बसें न चलने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान नदीम अहमद, रविंद्र कुमार, विक्की मेहता, देवीदत्त पालीवाल, जगदीश बनौला, मो. चांद, सलीम आदि मौजूद रहे।

टैक्सी वालों ने दोगुना किराया वसूला 
बसों की हड़ताल का टैक्सी कारोबारियों ने जमकर फायदा उठाते हुए पर्यटकों से लूट खसोट मचाई। पर्यटकों से तीन सौ से लेकर 500 रुपये तक वसूले जो सामान्य दिनों की अपेक्षा दोगुने से अधिक था। इसके अलावा दिन भर जमकर ओवर लोडिंग भी हुई। 

नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान

नए कानून में दुर्घटना होने पर हिट एंड रन के मामले में दोषी वाहन चालक को 10 साल की सजा और सात लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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