( शिकायतकर्ता को बीमा गाय की बीमा राशि, मानसिक व्यय, वाद व्यय, देरी का ब्याज के साथ साथ बीमा कंपनी द्वारा अनुचित व्यवहार व्यवसाय करने पर जुर्माना ठोंका)
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अलमोडा़ के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, वरिष्ठ सदस्य विद्या बिष्ट, सुरेश कांडपाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला दे ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी पर अनुचित व्यवहार व्यवसाय का दोषी पाये जाने पर 25,000 रूपये जुर्माना ठोंका है। साथ ही शिकायतकर्ता को बिमित गाय की बीमा राशि 50,000 रूपये , बीमा खारिज करने की तिथि से भुगतान करने तक आठ प्रतिशत ब्याज, मानसिक तनाव के दस हजार रुपए, व वाद व्यय के पांच हजार रुपए देने के आदेश दिये है।
तुलसी देवी निवासी ग्राम तल्ला गैराड, गरूडाबांज जिला अलमोडा़ ने आयोग के समक्ष शिकायत की उसकी गाय ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी से बीमा थी जो 26/09/2021 को अचानक मर गयी बीमा कम्पनी को सूचना दे 27/09/2021 को पंचों की उपस्थिति में पंचनामा कर पोस्टमार्टम करा दफना दिया गया। बीमा कम्पनी को सूचना दी पर उसका सर्वेयर नहीं आया।
दावा फार्म भेजने पर बीमा कम्पनी ने बीमा राशि नहीं दी जिस कारण फोरम में आना पड़ा। विपक्षी का कहना था बीमा कम्पनी ने सर्वेयर भेजा किन्तु शिकायतकर्ता ने पहले ही दफना दिया।
जब कि चौबीस घंटे तक इंतजार करना चाहिए पोस्ट मार्टम के डाक्टर का कहना है की उसने चौबीस घंटे बाद पोस्ट मार्टम किया बाद में दफ़नाया गया। बीमा कम्पनी ने कहा सर्वेयर ने गड्ढा खुदवा गाय को देख फोटो लिया, बयान लिए।
बीमा कम्पनी ने अपने बचाव में कहा शिकायतकर्ता ने चोबीस घंटे पहले ही दफना दिया, बीमा के नियमों का उलंघन है बीमा सही खारिज किया है। आयोग ने कहा सर्वेयर की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है, बीमा कम्पनी ने गलत तरीके से बीमा दावा खारिज किया।बीमा कंपनी की दलील को खारिज कर शिकायतकर्ता के पक्ष में यह फैसला है।
शिकायतकर्ता की तरफ से संजय कुमार अग्रवाल एडवोकेट व विपक्षी की तरफ से मनोज कुमार पंत ने पैरवी की है।