( पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर राहत दी जाय,ईद बाद विशेष कैंप आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए)


हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि को खाली कराने में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा रेलवे भूमि खाली होगी, साथ ही विस्थापितों को मिलेगी राहत राशि।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई भी कब्जाधारी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे उसी भूमि पर पुनर्वास दिया जाए। हालांकि संभावित विस्थापन से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए।

कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले प्रभावित परिवारों की विधिवत पहचान की जाए। इसके बाद यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से ऐसे परिवारों को छह माह तक प्रति माह दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 19 मार्च को ईद के बाद प्रभावित लोगों के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि उनकी स्थिति का आकलन कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके। साथ ही अगली सुनवाई तक रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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