गरमपानी: आगामी त्योहारों रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मद्देनज़र खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड व जिलाधिकारी के निर्देशों पर श्री कैंची धाम क्षेत्र (कैंची, छड़ा, खैरना, गरमपानी) में संयुक्त टीम द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने रेस्टोरेंट, किराना, फल-सब्जी एवं मिठाई के एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की।


सैंपलिंग और कानूनी कार्रवाई
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि गुणवत्ता में संदेह के आधार पर दो विक्रेताओं से संतरा जूस, आंवला जूस और मलाई पेड़ा के कुल 03 खाद्य नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। एफ.एस.एस. एक्ट 2006 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 02 प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। 15 दिनों के भीतर अनुपालन न होने पर धारा 55 के तहत कोर्ट चालान किया जाएगा, जिसमें ₹2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एक प्रतिष्ठान में एक्सपायर्ड (कालातीत) खाद्य सामग्री पाए जाने पर कोर्ट चालान की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
व्यापारियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश
निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को गुणवत्तायुक्त सामग्री बेचने, बिल/कैश मेमो देने, रेट लिस्ट और FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित करने तथा नियमित साफ-सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटी या खराब सामग्री का विक्रय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आमजन से भी अपील की गई कि मिलावट की आशंका होने पर तुरंत विभाग को सूचित करें।

















