( ग्यारह मामलों में दो लाख पैंतीस हजार रुपए जुर्माना लगाया)

नैनीताल जनपद में मिलावटी सामान बेचने वालों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है, अपर जिलाधिकारी विवेक राय नेजिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के तहत निस्तारित मामलों में 11 व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों पर कुल ₹2.35 लाख (दो लाख पैंतीस हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया है।यह अर्थ दंड बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, खुले में मछली व खाद्य सामग्री की बिक्री, धूल-मिट्टी, मक्खी व कीटों से बचाव की व्यवस्था न होना,एक्सपायर खाद्य सामग्री का भंडारण व उपयोग जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए। इन खामियों को जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए कार्रवाई की गई।
सती मिष्ठान भंडार, हल्द्वानी – ₹25,000
कृष्णा हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान/व्यक्ति – ₹25,000
रस्तोगी जलपान गृह, रामनगर – ₹25,000
कमल नाथ ढाबा, नैनीताल – ₹20,000
वाईएमसीए कैंपसाइट, सत्ताल – ₹20,000
जफर फिश शॉप सहित अन्य मांस-मछली विक्रेता ₹20,000-₹20,000
अन्य मामलों में ₹15,000 से ₹25,000 तक का अर्थदंड लगाया गया। नैनीताल जनपद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे लाइसेंसशुदा और स्वच्छ प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें।

















