( जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की सचिव सिनियर सिविल जज अनामिका सिंह ने जनता से लोक अदालत का लाभ उठा समझौता कर मुकदमेबाजी समाप्त करने की अपील की।)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की सचिव (सिनियर सिविल जज ) श्रीमती अनामिका सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आगामी बारह दिसंबर को समूचे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के निर्देश पर योगेश कुमार गुप्ता जिला जज/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के मार्गदर्शन में अल्मोड़ा जनपद में भी सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी।
जिसमें सुलह समझौता कर वादों का निस्तारण किया जायेगा दीवानी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले,एनआई एक्ट धारा 138 के तहत मामले धन वसूली के मामले,श्रम विवाद मामले, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली और पानी बिल मामले आदि (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर)
भरण-पोषण के मामले. आपराधिक शमनीय अपराध के मामले, धन वसूली के मामले,. मोटर दुर्घटना दावा मामले,श्रम विवाद मामले,सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली और पानी बिल मामले आदि (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) / पारिवारिक विवाद, पेंशन मामलों सहित सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले,राजस्व और अन्य सहायक मामले उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और राज्य/जिला/तालुका अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, आईपीआर मामले/उपभोक्ता मामले/किसी अन्य अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित अन्य मामले भी,अन्य सिविल मामले (किराया, आसान अधिकार, निषेधाज्ञा मुकदमे, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे) आदि।, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय यातायात चालान
आदि के मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा ( जिला जजी परिसर) अल्मोड़ा से सम्पर्क किया जा सकता है।






















