जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा ने एक शिकायत का निस्तारण कर शिकायतकर्ता को उसके पति के बीमा राशि बीस लाख, मानसिक वेदना के पचास हजार रुपए, तथा वाद व्यय के बीस हजार रुपए दिलाये के आदेश दिए हैं। आदेश का अनुपालन 45 दिन के भीतर न करने पर दिनांक 20/12/2024 से भुगतान तिथि तक आठ प्रतिशत ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं।


मामले के तथ्य कुछ यूं रहे शिकायतकर्ता गीता देवी ने भारतीय स्टेट बैंक गुडौली जनपद अल्मोड़ा शाखा के माध्यम से एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा राशि बीस लाख का कराया। उसके पति के इलाज के दौरान मृत्यु होने पर बीमा दावा का भुगतान नहीं किया। आयोग से बीस लाख रुपए बीमा राशि, एक लाख रुपए विविध व्यय, मानसिक वेदना व वाद व्यय हेतु बारह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान हेतु आयोग के समक्ष शिकायत पेश की। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट व सुरेश कांडपाल ने मामले में आदेश पारित कर भारतीय स्टेट बैंक को दायित्व मुक्त करते हुए विपक्षी सं 2 व तीन के खिलाफ उक्त आदेश पारित किए हैं।

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