(डाबर इंडिया लिमिटेड,कैच मिर्च पाउडर,रस कम्पनी सहित अनेक शामिल, द्वाराहाट अल्मोड़ा के व्यापारी को एक्सपायरी डेट के बाद समान बेचने पर जुर्माना लगाया)

सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान लिये गये नमूने जो राजकीय प्रयोगशाला रूद्रपुर द्वारा मानको के अनुरूप नहीं पाये गये।

जिसमें डाबर हनी, कैच मिर्च पाउडर, अनुपजी प्रीमियम रस्क, व्हाइट ओटस आदि है, जिसके क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के न्यायालय में वाद दायर किये गये।

जिसके फलस्वरूप न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा द्वारा कुल रू0 6,90,000/- से खाद्यकारोबारकर्ता एवं कम्पनियों को जुर्माने से दण्डित किया गया।

जिसमें खाद्य पदार्थ डाबर हनी के विक्रता पर रू-30,000/-. डाबर ईण्डिया लि. मनकपुर तहसील बद्दी सोलन, एच०पी० निर्माता कम्पनी पर रू-4,00,000/-, कैच मिर्च पाउडर, D.S Spiceco Pvt- Ltd- B-6, 18, 19 Sector-3 Noida, G.S. Nagar UP निर्माता पर रू-50,000, अनुपजी प्रीमियम रस्क, पी०के०एस० फुड प्रोडटस, गौरीपुर, बागपत पर रु 40,000/- अनुपजी प्रीमियन रस्क निर्माता, कम्पनी लक्ष्मी फुड, महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर रू- 80,000/- व्हाइट ओटस निर्माता कम्पनी मैं० श्री रामचन्द्र रामशरण दास, 375/19, खरी बाउली, दिल्ली पर रु-50,000/- तथा दीपन सिंह बिष्ट, द्वाराहाट, अल्मोड़ा खाद्य कारोबारकर्ता को कालातीत खाद्य सामग्री विक्रय करने पर रू0 40,000/- जुर्माने से दण्डित किया गया।

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