वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टी0सी0 ने स्वयं मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा, सरकारी कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश दिये हैं।होशियार मिडिया पर पैनी नजर, भ्रामक सूचना प्रचारित प्रसारित करने और अनर्गल बयानबाजी करने वालों को वक्शा नहीं जायेगा,)

   24.02.2026 को हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस पूर्ण अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।SSP डॉ0 मंजुनाथ टीसी स्वयं मैदान में उतरकर पुलिस बल को फ्रंट से लीड कर रहे है। उन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयत्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। निर्णय के उपरांत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतुAdd SP- 03,COs- 02Ins/SOs- 11SIs/Add SI- 27 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल- 551 कंपनी IRB1 प्लाटून डेढ़ सेक्शन पीएसी

इसके अतिरिक्त दंगा नियंत्रण वाहन, फायर टेंडर, BDS, सीपीयू की टीमें तैनात हैं।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाजनपद में वृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग की जा रही है।
संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
संदिग्धों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं।
अवांछनीय तत्वों की लगातार चेकिंग की जा रही हैबिना 🆔 तथा अनावश्यक घूमने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। AREA DOMINATION की कार्यवाही गतिमान है।एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी, निरीक्षक बनभूलपुरा दिनेश सिंह फर्त्याल, निरीक्षक एलआइयू ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा,सहित अन्य राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियो ने भी मोर्चा सम्भाला है। नैनीताल जनपद पुलिस ने आमजन से सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले का सम्मान करने की अपील करते हुए स्पष्ट संदेश दिया। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल मंजुनाथ टी सी ने कहा है,सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध नैनीताल पुलिस कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। सोशल मीडिया पर भी नैनीताल पुलिस की पैनी नजर है, अफवाह/ भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने वालों तथा अनर्गल बयानबाजी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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