( *नीब करोरी मंदिर में चढ़ाने वाले बेसन के लड्डू सहित खाने पीने की चीजों के सैपिल भरे,
नियमों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी, संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो होगी कार्यवाही)
आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधिप्रशासन, उत्तराखंड
आयुक्त कुमाऊँ,उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर श्री कैंचीधाम में हरतपा रोड व श्री बाबा नीम करौली मंदिर के बाहर होटल,होम स्टे ,रेस्टोरेंट एवं प्रसाद/मिठाई की डेढ़ दर्जन से अधिक विक्रेताओं के खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया।इसके साथ ही एक होम स्टे संचालक व एक प्रसाद विक्रेता से गुणवत्ता जांच हेतु संदेह के आधार पर बेसन लड्डू व चाय की पत्ती के कुल 02 खाद्य नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं भेजे जा रहे नमूने fss एक्ट 2006 के मानक अनुसार न पाए जाने पर एक्ट की संबंधित धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाएगी।
एफ एस एस एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित कमियों जिसमे कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस, किचिन में पेस्ट कंट्रोल हेतु दवाओं का छिड़काव,खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट, फ़ूड लाइसेंस डिस्प्ले में न पाया जाना इत्यादि कमियां पाए जाने पर करने पर होटल, होमस्टे व प्रसाद विक्रेता कुल 10 प्रतिष्ठानों जिनमें गोल्डन पाइंस होमस्टे, सिद्धि रेस्टोरेंट, बजरंग रेस्टोरेंट, बाबा मेंशन,शिवा होम स्टे,कैंची होम स्टे,स्वास्तिक होमस्टे,आदि को ऑनलाइन नोटिस भेजे गए जिनका 15 दिन में अनुपालन न होने पर कोर्ट चालान की कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत धारा 55 व 58 के तहत 2 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया आगामी पर्यटन सीजन व त्योहारों दशहरा और दीपावली को लेकर विभाग अभी से विशेष सतर्कता बरत रहा है निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री को विक्रय करने,बिना बिल के खरीद न करने और स्टॉक का विवरण रखने,कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय एवं भंडारण न करने ,अपने स्टोर का नियमित रूप से साफ सफाई और दवाओं का छिड़काव करने के विशेष निर्देश दिए।
विभाग द्वारा किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। साथ ही अनुरोध किया कि जहाँ कहीं मिलावट की संभावना हो विभाग को सूचित करें जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आमजन और खाद्य व्यापारियों को निरंतर जागरूक कर रहा है साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों में-
1.सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता (Hygiene) का विशेष ध्यान रखा जाए।
2.खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट (Adulteration) न हो,
3.सभी पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं बैच नंबर स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
4.प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट (Rate List) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए।
5.बिल/कैश मेमो अनिवार्य रूप से ले और ग्राहकों को भी दें।
6.दुकानों/प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाए।
7.खराब तथा कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
8.खाना बनाते समय फ़ूड हैंडलर अनिवार्य रूप से स्वच्छ एप्रिन पहने और उसे नियमित रूप से साफ सुथरा रखें।
खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की अनियमितता /शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार एफ एस एस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान ,अन्य स्थानीय विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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