उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने प्रशासन, पुलिस और कमेटी से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक बाधित नहीं होने देने के लिए भी कहा है।नैनीताल की अंजुमन इस्लामिया कमिटी की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उनकी तरफ से 100 वर्षों से नैनीताल फ्लैट्स मैदान में नमाज अदा की जाती है।

इसमें कोई कानून व्यवस्था जैसे हालात नहीं आते। इसलिये उन्हें कल ईद की नमा अदा करने की अनुमति दी जाय। उच्च न्यायालय कीएकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए और डीएसए फ्लैट्स मैदान/जिमखाना मैदान में ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी। सूत्रों के अनुसार, ईद अल अदा (बकरीद) की नमाज के लिए डीएसए की तरफ से पहले अनुमति दी गई और फिर उसे कारण बताते हुए निरस्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने न्यायालय को बताया कि इस मैदान में पिछले 100 वर्षों से नमाज अदा की जा रही है। इससे कोई विवाद या हंगामा नहीं हुआ है। न्यायालय ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी को डीएसए फ्लैट्स मैदान में सुबह 9 से 10 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने संबंधित विभागों को ट्रैफिक और न्याय व्यवस्था संभालने को कहा है।

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